कोलकाता (मानवी मीडिया): पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट के फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सियालदह कोर्ट ने सोमवार को दोषी संजय रॉय को उम्रकैद (मृत्यु तक कारावास) की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने याचिका दायर कर अदालत से दोषी संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषी को दी गई उम्रकैद की सजा पर्याप्त नहीं है।सोमवार को अदालत में संजय को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया था। इस दौरान मृतका के माता-पिता भी मौजूद थे। सुनवाई के दौरान संजय ने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताते हुए फंसाए जाने का आरोप लगाया। न्यायाधीश ने सजा सुनाने से पहले संजय को अंतिम बार बोलने का मौका दिया था और उससे पूछा था कि क्या उसके परिवार वालों ने उससे कोई संपर्क किया है, जिसके जवाब में संजय ने ‘नहीं’ कहा था।
यह मामला आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या से संबंधित है, जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है।