उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) दूरसंचार (राइट ऑफ वे) नियम, 2024 के अंतर्गत 01 जनवरी 2025 को राइट ऑफ वे पोर्टल (ूूूण्चतवूण्पद) का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल का उद्घाटन रवि रंजन, आईएएस, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (न्च्स्ब्) द्वारा किया गया। यह पोर्टल राज्य में दूरसंचार अवसंरचना को अधिक सुलभ, पारदर्शी एवं कुशल बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
यह पोर्टल संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर 2024 को जारी अधिसूचना के अनुरूप तैयार किया गया है और दूरसंचार विभाग (क्वज्) के निर्देशों के अनुसार राइट ऑफ वे नियमों के एक समान एवं अनिवार्य कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में दूरसंचार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल, सुव्यवस्थित एवं प्रौद्योगिकी आधारित बनाना है, जिससे निवेश, नवाचार और नेटवर्क विस्तार को प्रोत्साहन मिल सके। पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं में आवेदन प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल बनाया गया है,
जो समय और संसाधनों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। सर्वेक्षण कार्य हेतु अनुमतियां सात दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी और सभी प्रकार की अनुमतियां 67 दिनों के भीतर जारी की जाएंगी। सात दिनों तक कोई कार्रवाई न होने की स्थिति में अनुमोदन स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदाताओं को संपत्ति पुनर्स्थापना या मुआवजा प्रदान करने का विकल्प दिया गया है। यह पोर्टल शासन और सेवा प्रदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु अस्वीकृति के कारणों को सार्वजनिक करने और सेवा प्रदाताओं को प्रत्युत्तर देने का अवसर प्रदान करता है।
सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु व्यापक सुरक्षा मानकों को लागू किया गया है। साथ ही, फोर्स मेज्योर परिस्थितियों में समय सीमा विस्तार का प्रावधान भी जोड़ा गया है। यह पहल उत्तर प्रदेश में 5जी नेटवर्क के सुगम और तीव्र विस्तार के साथ-साथ दूरसंचार अवसंरचना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पोर्टल पारदर्शिता, दक्षता एवं सरलीकृत प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अवसंरचना विकासकर्ताओं के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा।