नई दिल्ली (मानवी मीडिया)- सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सिरसा के मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह एवं चार अन्य लोगों को पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के केस में बरी करने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनाैती देने वाली सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मामले में बरी किए गए आरोपियों से जवाब मांगा है। 28 मई 2024 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई की सजा को खारिज करते हुए राम रहीम समेत चार आरोपियों को बरी कर दिया था।
10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह की हरियाणा के कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियान गांव में हत्या हुई थी। अक्टूबर 2021 में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा दी थी। इसके साथ ही सीबीआई कोर्ट ने अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 28 मई 2024 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पांचों आरोपियों को बरी कर दिया था।