लखनऊ (मानवी मीडिया) उ.प्र.अपना व्यापार मँडल के प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव ने बताया कि लखनऊ नगर निगम सीमा के अंतर्गत वार्ड न्यू हैदरगंज द्वित्तीय निकट बेबियान रिसार्ट के बगल थाना ठाकुरगंज लखनऊ में खसरा नं0 276 से खसरा नं० 300 तक में बिल्डर द्वारा लगभग 10 बीधा में बगैर लखनऊ विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराये तथा बगैर रेरा के अनुमति के बिल्डर द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही है तथा बिल्डर द्वारा रो हाउसेज का निर्माण धड़ल्ले से कराया जा रहा है। यहाँ तक कि हरे पेड़ों को बगैर परमीशन के काट कर नष्ट कर दिया गया है।
उपरोक्त प्लाटिंग में मानक के अनुरूप न ही सड़क का निर्माण है और न ही सीवेज व ड्रेनेज की कोई व्यवस्था की गई है। बच्चों के खेलने के लिये पार्क के लिये कोई जगह भी नहीं छोड़ी गई है।
नवम्बर 2024 को मा.मुख्यमंत्री जी को सँबोधित दिये शिकायती पत्र के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन-7 के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.12.2024 को उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत बिल्डर के विरुद्ध वाद सं० LDA/ANI/2024/0002531 पंजीकृत किया है जो विहित प्राधिकारी कार्यालय में लम्बित है।प्रवक्ता अजय यादव ने पुन: लखनऊ मँडलायुक्त को 2 जनवरी 2025 को शिकयती पत्र देकर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।
इस अवसर मँडलायुक्त ने कहा प्रकरण मे नियमानुसार सम्बंधित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।