नई दिल्ली (मानवी मीडिया): दिल्ली-नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें DND फ्लाईवे पर आने-जाने के लिए कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया।कोर्ट ने कहा कि कंपनी टोल टैक्स नहीं लगा सकती। साथ ही नोएडा प्राधिकरण की भी खिंचाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण पर नाराजगी जताते हुए कहा, “नोएडा ने कंपनी को टोल लगाने की अपनी शक्ति सौंपकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है।” कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि दाखिल जनहित याचिका में मांग निर्धारित करने के लिए कोई कठोर परीक्षण नहीं किया गया है। यह मांग एक कल्याणकारी समाज के लिए है जो आम नागरिकों को आवश्यक चीजें उपलब्ध करवाती है। इस फैसले के बाद दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट फ्लाईवे अब टोल-फ्री हो जाएगा।
NTBCL को ठेका देना अनुचितः सुप्रीम कर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के साल 2016 के उस आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी जिसमें दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर निजी कंपनी को टोल वसूली बंद करने को कहा गया था। देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले से उन लाखों लोगों को इससे फायदा होगा, क्योंकि वो रोजाना DND फ्लाईवे से यात्रा करते हैं।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को टोल संग्रह सौंपने के लिए नोएडा प्राधिकरण की जमकर खिंचाई की और कहा कि उसके इस फैसले से कंपनी को अनुचित लाभ हुआ है। दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर चलने वाली गाड़ियों से टोल वसूलने के लिए निजी कंपनी एनटीबीसीएल को ठेका देना पूरी तरह से अनुचित है। कंपनी के पास इसके लिए कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था।