चंडीगढ़ (मानवी मीडिया): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना को तीन घंटे की पैरोल देने का आदेश दिया है। उन्हें यह पैरोल उनके भाई कुलवंत सिंह के निधन के बाद उनकी अंतिम संस्कार प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दी गई है। पंजाब के राजोआना गांव में भाई कुलवंत सिंह के भोग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बलवंत सिंह राजोआना को यह पैरोल दी गई है। यह पैरोल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए प्रभावी होगी।
राजोआना, जो 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में आरोपी हैं, वर्तमान में जेल में सजा काट रहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद परिवार और उनके समर्थकों में राहत की लहर है, क्योंकि यह एक कठिन समय में उन्हें अपने परिवार के साथ होने का अवसर प्रदान करता है। इससे पहले, राजोआना को कभी भी ऐसी किसी प्रकार की राहत नहीं मिली थी, लेकिन अब इस मौके पर अदालत ने उन्हें मानवीय आधार पर यह सुविधा प्रदान की है।