केरल : (मानवी मीडिया) मलप्पुरम में एक सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी को सालों तक अपनी हवस का शिकार बनाया। अब इस मामले में फैसला सुनाते हुए फास्ट्र ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 141 साल की कुल अवधि की सजा सुनाई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, नाबालिग ने बताया कि यह पूरी घटना 2017 से शुरू हुई थी।
आरोपी लगातार दुष्कर्म करने के बाद धमकाता था कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसकी मां और उसे मार देगा। इस डर के कारण वह लगातार इन अत्याचारों को झेलती रही। बाद में जब हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने इस पूरी घटना के बारे में अपने दोस्त को बताया, जिसकी सलाह पर बाद में उसने पूरी बात अपनी मां को बताई।
नाबालिग की ने किशोरी को थाने ले जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे इस मामले में आदेश सुनाते हुए न्यायाधीश अशरफ ए एम ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम,भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के कई प्रवाधानों के तहत दोषी को 141 साल की कुल अवधि की सजा सुनाई जाती है।
लेकिन अदालत के आदेश के मुताबिक दोषी को कुल 40 साल जेल में बिताने होंगे। क्योंकि जितनी भी सजा उसे सुनाई गई है, उसमें 40 साल की सजा ही सबसे ज्यादा है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे में दो अलग-अलग सजाएं एक साथ चलेंगी।