उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) राजपुर खामपुर गांव में 50-60 साल पहले तालाब की जमीन पर बनाई गई मस्जिद को गिराया जाएगा। तहसीलदार की कोर्ट में सुनवाई के बाद आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही तहसीलदार ने मस्जिद के मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। राजपुर खामपुर गांव के रहने वाले गुलशार ने बीती 29 जुलाई को उच्च न्यायालय में विशेष याचिका दायर की थी।
इसमें गुलशार ने आरोप लगाया कि गांव के तालाब की जमीन पर कब्जा कर मुतवल्ली ने टकिया वाली मस्जिद का निर्माण कराया है। इस निर्माण को अवैध बताकर हटाने की मांग की गई। उच्च न्यायालय ने निर्माण को अवैध अतिक्रमण बताते हुए राजस्व संहिता के आधार पर सुनवाई करते हुए निस्तारण करने के आदेश दिए। 90 दिन का समय निर्धारित किया गया।