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Tuesday, October 22, 2024

SC ने योगी सरकार के एक्शन पर लगाई रोक बहराइच के आरोपियों के घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर


नई दिल्ली (मानवी मीडिया): सुप्रीम कोर्ट  ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन  पर रोक लगा दी है। बहराइच हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के सरकार के फैसले पर अदालत ने रोक लगाते हुए कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने में नाकाम रही है।

बहराइच जिले में हाल ही में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंसा में शामिल लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त करने का फैसला लिया था। सरकार का कहना था कि इन संपत्तियों का निर्माण अवैध था। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ये संपत्तियां कई दशकों पुरानी हैं और सरकार का दावा गलत है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार  ने बिना किसी उचित कारण के बुलडोजर एक्शन का सहारा लिया है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए।

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक तो नहीं लगाई लेकिन प्रभावित लोगों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया था।

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