उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जन सुरक्षा सर्वोपरि है. सड़क या रेलवे ट्रैक पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे, चाहे वह मंदिर हो या दरगाह हटाया जाना चाहिए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिना न्यायिक मंजूरी के देशभर में तोड़फोड़ पर रोक लगाने वाले अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया और फैसला सुरक्षित रख लिया.
कोर्ट ने क्या कहा?
बुलडोजर एक्शन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान पर उसके निर्देश किसी भी धर्म से इतर होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 17 जुलाई को दिया अंतरिम आदेश जारी रहेगा. यानि देश भर में लोगों की निजी संपति को बुलडोजर कार्रवाई से ढहाए जाने पर रोक जारी रहेंगी. ये रोक SC के अगले आदेश तक जारी रहेगी पर अगर अतिक्रमण सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर है तो उसे हटाये जाने पर कोई रोक नहीं है.