लखनऊ : (मानवी मीडिया) एम्पलॉय पेंशन स्कीम (EPS) के तहत पेंशन पाने वाले सभी पेंशन धारकों के लिए एक गुड न्यूज है। 25 जनवरी से सभी EPS पेंशन धारक देश के किसी भी कोने से किसी भी बैंक से पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। श्रम एंव रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकादी देते हुए बताया कि इस फैसले की वजह से 78 लाख के करीब EPS पेंशन धारकों की मदद होगी।
78 लाख लोगों को होगा EPS का फायदा
Union Minister of Labour and Employment ने एक प्रेस रिलीज की जिसमें इस फैसले की जानकारी दी। उस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि श्रम एंव रोजगार मंत्री और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, EPS के चेयरपर्सन मनसुख मंडाविया ने Employees Pension Scheme 1995 के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस सिस्टम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार हो जाएगा। जहां किसी पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक से किसी भी ब्रांच से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से EPFO के 78 लाख EPS पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
पेंशनर्स की मुश्किलें कम
इस फैसले पर श्रम एंव रोजगार मंत्री ने कहा कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को मंजूरी आधुनिकरण के क्षेत्र में एका माइड स्टोन साबित होगा और लाखों लोगों को फायदा देगा। इससे पेंशनर्स की मुश्किलों का हल आसानी से हो जाएगा।
पेंशन पेमेंट के लिए आर्डर की जरूरत
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लागु होने से अब लोगों को पेंशन डिस्बर्समेंट में मदद मिलेगी और इसके लिए पेंशन पेमेंट आर्डर को ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं होगी। पहले पेंशन धारकों को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर अपनी बैंक या शाखा बदले पर पेंशन पेमेंच ऑर्डर की जरूरत होती थी। जो अब आसान हो गया है। ये फेज पूरा होने के बाद अब अगले फेज में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा।