आज दिनांक 26-08-2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के दो सदस्य अभियुक्त इब्राहिम एवं साबिर को लगभग 240 किलो ग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 70 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः
1- इब्राहिम पुत्र खिल्लू निवासी ग्राम किरोडी, थाना तावड़, जनपद नूॅूह, हरियाणा।
2- साबिर पुत्र शाहबुद्दीन निवासी ग्राम बनवन, थाना भिवाडी, जनपद अलवर, राजस्थान
गिरफ्तार अभियुक्तों से कुल बरामदगीः
1- 240 किलो ग्राम अवैध गांजा (कुल 44 पैकेट)(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 70 लाख रूपये)
2- 01 ट्रक नम्बर-आरजे-40-जीए-3786
गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान-
दिनांक 26-08-2024 समय 15.35 बजेे, भरतपुर रोड पर मुडेसी से आगे थाना हाईवे बार्डर जनपद मथुरा क्षेत्र ।
एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदो में मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयोें/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन मेें राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर के निर्देषन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री अवध नारायण चौधरी एसटीएफ, फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।
अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर की टीम आज दिनांक 26-08-2024 को जनपद मथुरा में भ्रमणषील थी कि उसीे दौरान एसटीएफ नोएडा की टीम को मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक संख्याः आरजे 40जीए3786 जो भरतपुर के रास्ते होकर मथुरा होते हुए नॅूह हरियाणा को जायेगा, ट्रक में पौधषाला के वृक्ष एंव कुछ अन्य सामान रखकर उसमें छिपाकर कुछ संदिग्ध माल का परिवाहन हो रहा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा थाना हाईवे मथुरा पुलिस को सूचना से अवगत कराकर साथ लिया गया और त्वरित कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहॅुचकर चैकिंग के दौरान घेराबंदी करके आवष्यक बल प्रयोग कर उपरोक्त दोनोे अभियुक्तों को मय ट्रक के गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।गिरफ्तार अभियुक्त इब्राहिम ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 42 साल है और वह कक्षा पॉच पास है। बताया कि उसके पिता मजदूरी का काम करते थे और वह 10-12 साल की उम्र में ही ट्रक ड्राईवरी का काम करने लगा था। बताया कि ट्रक ड्राईवरी में काम अच्छा नहीं चल रहा था तो उसी दौरान उसकी मुलाकात अपने गॉव के रहने वाले बारूद पुत्र मुन्षी (जो उडीसा से अवैध रूप से गांजे की सप्लाई करने का काम करता है) से हो गयी थी और फिर पैसों के लालच में वह (इब्राहिम) भी अपने गॉव के रहने वाले बारूद पुत्र मुन्षी के साथ मिलकर इस अवैध गांजे के धंधे में लग गया था। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि बारूद पुत्र मुन्षी, उडीसा राज्य में जाकर गांजा खरीदता था, उसके पष्चात अभियुक्त इब्राहिम, बारूद द्वारा बताये गये स्थान पर उडीसा में पहॅुचता था, जहॉ पर अभियुक्त इब्राहिम को अवैध गांजे की गाडी बारूद द्वारा दी जाती थी, जिसको लेकर वह हरियाणा आ जाता था। इसके अतिरिक्त गिरफ्तार अभियुक्त साबिर (उम्र करीब 26 साल) से की गयी पूछताछ में यह तथ्य प्रकाष में आया कि अभियुक्त साबिर बचपन से ही ट्रक चलाने के काम मे लग गया था और उसने (साबिर) काफी दिनो तक शम्सुदीन निवासी ग्राम जिवाना, थाना भिवाडी जनपद अलवर, राजस्थान के यहॉ पर ट्रक चालक का काम किया था, उसी दौरान अभियुक्त साबिर की मुलाकात तसलीम नामक व्यक्ति से हुई थी और तसलीम ने ही अभियुक्त साबिर को बारूद पुत्र मुन्षी से मिलवाया था और फिर पैसों के लालच में आकर अभियुक्त साबिर भी बारूद के कहने पर उडीसा से गाडी में अवैध गांजा लाने लगा था। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उडीसा से ट्रक में अवैध गांजा लाने का कार्य लगभग एक साल से किया जा रहा था और बारूद पुत्र मुन्षी द्वारा अभियुक्त इब्राहिम एवं साबिर को प्रत्येक चक्कर पर 25-25 हजार रूपया दिया जाता था। अभियुक्त इब्राहिम एवं साबिर द्वारा गांजा के पैकेटों को ट्रक में वृक्ष एवं अन्य सामान के नीचे रखकर छिपाकर लाया जा रहा था।
गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्व थाना हाईवे जनपद मथुरा पर मु0अ0सं0ः 824 /24 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है औेर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
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