नई दिल्ली (मानवी मीडिया): डिजिटल इंडिया के युग में डिजिटल पेमेंट ने हमारे जीवन को बेहद सुविधाजनक बना दिया है। अब चाहे ऑटोवाले की पेमेंट हो या रेस्टोरेंट की, ऑनलाइन पेमेंट हमारी प्राथमिकता बन चुकी है। हालांकि, कभी-कभी जल्दबाजी में गलत पेमेंट हो जाती है, जिससे पैसे वापस पाने में कठिनाई होती है। लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनसे आप आसानी से रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के यूपीआई पेमेंट से संबंधित गाइडलाइंस के अनुसार, यदि आप गलत पेमेंट कर देते हैं, तो आपकी शिकायत के 24 से 48 घंटे के भीतर पैसे वापस मिल जाने चाहिए। यदि पैसे भेजने वाला और पाने वाला एक ही बैंक से हैं, तो रिफंड जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर बैंक अलग-अलग हैं तो थोड़ा अधिक समय लग सकता है।
रिफंड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आसान तरीके अपनाएं
1. पेमेंट प्राप्तकर्ता से संपर्क करें: सबसे पहले, जिस व्यक्ति को गलती से आपका पेमेंट गया है, उससे संपर्क करें। अपना स्क्रीनशॉट साझा करके पैसे वापस भेजने का अनुरोध करें।
2. टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करें: अगर व्यक्ति पैसे वापस करने से मना कर देता है, तो तुरंत इसकी शिकायत टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर दर्ज करें।
3. कस्टमर केयर से संपर्क करें: यदि गलत यूपीआई पेमेंट हुआ है, तो उस एप्लिकेशन के कस्टमर केयर सपोर्ट से संपर्क करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं और ट्रांजेक्शन के डिटेल्स साझा करें।
4. बैंक से संपर्क करें: यदि पैसे किसी और के पास चले गए हैं, तो अपने बैंक से संपर्क करें। बैंक आपके पैसे वापस करने में सहायता कर सकता है।
5. NPCI से शिकायत दर्ज करें: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यूपीआई ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है। आप यहां अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो आपके पैसे वापस दिलवाने में मदद कर सकती है।
इन आसान कदमों का पालन करके आप अपने पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं और डिजिटल पेमेंट का अनुभव अधिक सहज बना सकते हैं।