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Saturday, August 10, 2024

उ0प्र0 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल जारी


उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडियापुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है. उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा. यह पत्र परीक्षा केंद्र, समय और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा. परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी, और तर्कशक्ति जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे. एग्जाम दो पालियों में 23 अगस्त 2024 से शुरू होकर 31 अगस्त 2024 तक विभिन्न तिथियों पर आयोजित की जाएगी.

उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती एग्जाम 2024 का टाइम टेबल

  •  तिथियाँ:
    • 23 अगस्त 2024
    • 24 अगस्त 2024
    • 25 अगस्त 2024
    • 30 अगस्त 2024
    • 31 अगस्त 2024
  • पलियाँ:
    • पहली पाली: सुबह 10 बजे से 12 बजे तक
    • दूसरी पाली: दोपहर 3 बजे से सांय 5 बजे तक

उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती एग्जाम 2024 के लिए जरूरी गाइडलाइन्स

  • प्रवेश पत्र: परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है.
  • पहचान पत्र: एक वैध सरकारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड) लाना होगा.
  • समय: परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुँचें.
  • सुरक्षा जांच: अनधिकृत सामग्री (जैसे मोबाइल फोन) साथ न लाएँ.
  • परीक्षा केंद्र: परीक्षा केंद्र का पता और समय अपने प्रवेश पत्र पर चेक करें.
  • पारदर्शिता: परीक्षा के दौरान शांति बनाए रखें और नियमों का पालन करें.
  • हेल्पडेस्क: किसी भी समस्या के लिए परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध हेल्पडेस्क से संपर्क करें.
  • सामान: केवल आवश्यक सामग्री और दस्तावेज ही साथ ले जाएँ.

नकल करने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना व आजीवन कारावास

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर कहा है कि अगर कोई भी पेपर के दौरान नकल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई के तहत, 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. इसलिए सभी अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान जारी निर्देशों का उल्लंघन करने से बचें. नहीं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है. उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, 2024) एक जुलाई से लागू हो गया है.

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