उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी-एसटी) के लोगों का उत्पीड़न होने पर अब उन्हें एफआईआर की कॉपी लेकर समाज कल्याण विभाग के अफसरों के यहां चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। समाज कल्याण विभाग योजना के तहत पीड़ित को मिलने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को और आसान बनाने जा रहा है। विभाग ने योजना की एसओपी तैयार करके शासन में भेज दिया है। नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, नई व्यवस्था लागू होने पर पीड़ित को आर्थिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए पीड़ित का आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
जैसे ही आवेदन में आधार कार्ड का नंबर डाला जाएगा, पीड़ित की जाति, आय जैसी सभी जानकारियां और घटना की एफआईआर की कॉपी सामने आ जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए पोर्टल तैयार किया है। यह पोर्टल अगले महीने तक शुरू हो सकता है। पोर्टल से फायदा यह होगा कि किस जिले में कितने मामले लंबित हैं, इसकी जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। बिना किसी वजह के मामले को लंबित रखने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों से जवाब-तलब किया जा सकेगा। साथ ही पीड़ित या उसके आश्रित पोर्टल के जरिए अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकेंगे। पोर्टल का सुरक्षा ऑडिट, समाज कल्याण निदेशालय स्तर पर चल रहा है।