उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ईपीएफ सदस्यों को 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करता है। इस योजना के तहत, सदस्यों को बीमा प्राप्त करने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना है। कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना इस योजना का नाम है। 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी ईपीएफ के लिए पात्र हैं।
1. ईपीएफओ सदस्यों को इस बीमा के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है।
2. ईपीएफ सदस्यों के 12 महीने के औसत मासिक वेतन का 35 गुना तक का दावा, अधिकतम 7 लाख रुपये तक।
बीमा राशि 12 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर निर्भर करती है। बीमा कवर के लिए दावा अंतिम मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 35 गुना होगा। इसके अतिरिक्त, 1,75,000 रुपये तक का बोनस भी नॉमिनी को देय होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का पिछला 12 महीने का मूल वेतन + महंगाई भत्ता 15,000 रुपये है, तो बीमा दावा राशि (35 x 15,000) + 1,75,000 = 7,00,000 रुपये होगी।
ईपीएफ सदस्य की असामयिक मृत्यु होने पर, नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा कवर का दावा कर सकता है। नामित व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि आयु कम है, तो माता-पिता बच्चे के नाम पर दावा कर सकते हैं। राशि प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं। यदि नाबालिग के अभिभावक बीमा का दावा कर रहे हैं, तो अभिभावक प्रमाण पत्र और बैंक विवरण जमा करना होगा।