अयोध्या : (मानवी मीडिया) बैंक संविदा कर्मी द्वारा युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पीड़ित युवती की तहरीर पर कोतवाली बीकापुर में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 64, 115 (2), 352, 351 (3) मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनीष पांडेय पड़ोसी जिले गोण्डा का निवासी है। मामले की जांच कर रहे कोतवाली प्रभारी लालचंद सरोज ने शनिवार को दिन में पिपरी तिराहे के पास से अपने हमराही सिपाही के साथ मनीष पाण्डे को गिरफ्तार करने मे सफल रहे है। जांच में दोषी पाये जाने पर उक्त धाराओं मे न्यायालय भेजा गया है। जहां से जेल भेज दिया गया। पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि वह कथा वाचक का काम करती है।
करीब 4 वर्ष पूर्व उनकी मुलाकात मनीष पांडेय निवासी ग्राम पतीजिया बुर्जुग थाना छपिया जनपद गोण्डा से हुई। मनीष पाण्डेय बैंक ऑफ़ बड़ौदा चौरे बाजार बीकापुर शाखा पर संविदा कर्मी के रूप में काम करता है। जान पहचान होने के बाद मनीष पाण्डेय ने उनसे नजदीकी बढ़ाई। उनके मना करने के बावजूद लगातार जबरन शारिरिक सम्बन्ध बनाता रहा। और मनीष पांडे उन्हें साथ में लेकर अयोध्या में रह रहे थे। उनके द्वारा शादी के लिए कई बार कहा लेकिन मनीष पांडे बराबर बहाने बनाता रहा। अब उन्हें मालूम हुआ कि मनीष पांडे ने अपनी सगाई अप्रैल महीने में कर लिया है। जब उन्होंने इस संबंध में पूछा तो मनीष पांडे ने उन्हें कमरे में बन्द कर दिया तथा उनके साथ दुष्कर्म किया। और मारपीट कर भगा दिया।फिर भी वह 6 अगस्त को चौरे बाजार बैंक शाखा में मनीष पांडे से मिलने और बातचीत करने गई तो मनीष पांडे ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिया और भगा दिया था।*