उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) यदि उपभोक्ता ने ऋण लेकर वाहन लिया है और समय पर किस्त नहीं चुका पा रहा है तो लोन देने वाली वित्तीय संस्था उस वाहन को वापस लेकर ऋण की बकाया राशि वसूल कर सकती है। लेकिन इसके लिए उपभोक्ता के साथ जबरन या अनुचित तरीकों का सहारा नहीं ले सकती।
सामान्यत: वित्तीय कंपनियां ऐसे मामलों में थर्ड पार्टी के माध्यम से वाहन उठाकर मनमानीपूर्ण कार्रवाई करती हैं और उसके एजेंट उपभोक्ता के साथ बदतमीजी, गाली-गलौच वकई बार हाथापाई तक पर उतारू होकर वाहन जबरन उठा ले जाते हैं। यदि कंपनियां वाहन जब्ती में अनुचित तरीकों का प्रयोग करती हैं तो उपभोक्ता उस कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है। साथ ही उससे हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं।