मथुरा : (मानवी मीडिया) श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी.
हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रूल 7/11 की एप्लिकेशन को खारिज किया है. कोर्ट ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में गुरुवार को कहा कि यह वाद सुनवाई योग्य है. अदालत ने इस वाद में मुद्दे तय करने के लिए 12 अगस्त की तारीख निर्धारित की.
‘हिंदू पक्ष की बड़ी जीत’
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ‘मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट में दाखिल हिंदू पक्ष की 18 सिविल वाद को सुनवाई योग्य माना है. मुस्लिम पक्ष की तरफ से सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है.’