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Wednesday, July 24, 2024

अम्बेडकर नगर:: UPSTF ने अवैध शस्त्रो की तस्करी करने वाले दो को किया गिरफ्तार


लखनऊ (मानवी मीडिया)अवैध शस्त्रो की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 02 सदस्य, 08 अदद पिस्टल व 16 अदद मैग्जीन के साथ जनपद लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांक: 24-07-2024 को एस०टी०एफ०, उ०प्र० को अवैध शस्त्रो (पिस्टल) की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 02 सदस्यों को 08 अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व 16 अदद मैग्जीन के साथ लखनऊ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. मनीष गुप्ता पुत्र कुन्दनलाल गुप्ता नि० भैरवपुर, थाना-अकबरपुर, अम्बेडकरनगर। हाल पता न्यू आदर्श नगर, पिन्टो पार्क थाना गोला का मन्दिर, जनपद ग्वालियर।

2. शैलेन्द्र शर्मा पुत्र स्व० श्रीनिवास शर्मा नि० सी०पी० कालोनी, जनपद मोरार, ग्वालियर म०प्र० ।

बरामदगीः-

1- 08 अदद पिस्टल 32 बोर।

2- 16 अदद मैग्जीन 32 बोर।

3- 02 अदद मोबाइल फोन।

4- 3,100 रू० नगद।

5- 01 अदद कार स्विफ्ट डिजायर एमपी 07 सीके 1677

6- 01 डेबिट कार्ड।

7- 01 क्रेडिट कार्ड।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान/समय -

दिनांक: 24-07-2024 समय 17.30 बजे / स्थान जीरो प्वाइण्ट आगरा एक्सप्रेस-वे, थाना क्षेत्र पारा, लखनऊ।

एस०टी०एफ० उ०प्र० को विगत काफी दिनों से लखनऊ व आस-पास के जनपदो में अवैध शस्त्रो की तस्करी करने वाले अपराधियों/ तस्करो के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न टीमों/ इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ०प्र० लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

आज दिनांक: 24-07-2024 को निरीक्षक  शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में निरी०  संतोष कुमार सिंह मु०आ० वरनाम सिंह, चन्द्र प्रकाश मिश्र, मुनेन्द्र सिंह, वीर प्रताप, यशवन्त सिंह, मु०आ० कमाण्डो विकास त्रिपाठी, चालक विष्णु कुमार एवं सुरेश सिंह की एक टीम अभिसूचना संकलन हेतु जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अन्तर्राज्यीय स्तर पर असलहों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य स्पिफ्ट डिजायर कार से आगरा एक्सप्रेस-वे के रास्ते जनपद लखनऊ के रास्ते अमेठी जाने वाले है, उनके पास अवैध असलहे है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर जीरो प्वाइण्ट आगरा एक्सप्रेस-वे, थाना क्षेत्र पारा, लखनऊ के पास से दोनों तस्करों को आवश्यक घेराबन्दी कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

अभियुक्त मनीष ने पूछताछ में बताया कि कादीपुर (सुलतानपुर) निवासी प्रमोद श्रीवास्तव उर्फ गुरूजी उसके बड़े भाई के दोस्त है जो मध्य प्रदेश से असलहा तस्करी करता था। लगभग 04 वर्ष पूर्व उसने ही इसकी मुलाकात

म०प्र० के असलहा तस्करों से कराया था। तभी से यह भी अवैध असलहे की तस्करी में लिप्त है। मध्य प्रदेश के खण्डवा, खरगौन व बुरहानपुर में अवैध असलहे बनते है, जहाँ से विभिन्न प्रदेशों में सप्लाई होती है। यह पिस्टल की क्वालिटी के हिसाब से लगभग 10-15 हजार रूपये में म०प्र० से पिस्टल खरीदकर 20-25 हजार में सप्लाई करता है। 32 बोर, 9 एमएम व 30 बोर की सेमी आटोमैटिक एवं आटोमैटिक पिस्टल वहाँ पर बनती है। 30 बोर की पिस्टल की खरीद लगभग 50 हजार में होती है। ब्रस्ट फायर करने वाली आटोमैटिक पिस्टल 80 हजार में मिलती है। सामान्यतः 10-12 हजार तक की सादी पिस्टलों की ज्यादा बिक्री होती है। इन पिस्टलों में लगभग 10 हजार तक का इसे फायदा होता है। शुरूवात में यह मध्य प्रदेश से राजस्थान में असलहा सप्लाई करता था। करीब तीन साल पहले टॉक कोतवाली, राजस्थान में मुकदमा दर्ज होने के कारण वहाँ जाना छोड़ दिया। अब उ०प्र० के जनपद-इटावा, लखनऊ, अमेठी, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर आदि जनपदों में असलहो की सप्लाई करता है। विगत 3-4 साल में लगभग 200 से अधिक पिस्टलें बेच चुका है। 2-3 दिन पहले ही अपने 02 साथियों के साथ इसी कार से भीकनगाँव खरगौन (म०प्र०) गया था, जहाँ सरदार केन सिंह से पिस्टले खरीदकर ग्वालियर लाया था। एक दिन ग्वालियर रूकने के बाद आज अपने साथी शैलेन्द्र शर्मा के साथ लखनऊ व अमेठी के लिए निकला था। प्रत्येक ट्रिप में अपने अलग-अलग साथी को साथ लेकर आता-जाता है। यात्रा के दौरान उनका ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है। जिसको साथ ले जाता है उसके रहने, खाने-पीने के अलावा रू0 02-03 हजार अलग से दे देता है। अभियुक्त शैलेन्द्र शर्मा द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह मनीष का दोस्त है तथा लालच वश पिस्टलों की डिलेवरी हेतु उसके साथ आ गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना पारा, जनपद लखनऊ में मु०अ०सं० 391/2024 धारा 3/5/25 (1) (ए)/25 (1) (बी)/25 (8) आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थाना द्वारा की जायेगी।

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