RBI द्वारा पारित नियम जारी - मानवी मीडिया

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Saturday, July 13, 2024

RBI द्वारा पारित नियम जारी


लखनऊ ( मानवी मीडिया)भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पारित नियम के तहत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक (कुछ बैंकों का कार्य समय अलग भी हो सकता हैं) बिना लंच ब्रेक के सेवाएं देना बैंकों से अपेक्षित है। बैंक अधिकारी एक-एक करके लंच कर सकते हैं। इस दौरान नॉर्मल ट्रांजेक्शन चलते रहना चाहिए। बैंक कर्मचारी अपना लंच का समय 1:00 से 3:00 बजे के बीच अलग-अलग यानि रोटेशन में रखे ताकि काम प्रभावित न हो।

विदित हो कि अधिकतर पब्लिक सेक्टर के बैंकों में लंच टाइम का बोर्ड लगा दिया जाता है। लंच के नाम पर ग्राहक घंटों इंतजार करते हैं। जबकि नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता। बैंकों का काम लंच के दौरान बंद नहीं होता है। ग्राहक बैंक के कामकाज के दौरान किसी भी समय बैंकिंग से जुड़े कार्यों हेतु बैंक जा सकते हैं।

अगर किसी बैंक में आपके साथ ऐसा होता है या कोई भी बैंककर्मी उपरोक्त नियम का पालन करने से मना करता हैं तो आप इसकी शिकायत आरबीआई द्वारा संचालित टोल फ्री नंबर 14448 पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:15 बजे के बीच अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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