नई दिल्ली : (मानवी मीडिया) लोकसभा का 18वां सत्र जबरदस्त गहमागहमी के साथ शुरू हुआ, जिस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। जहां शपथ ग्रहण के दौरान कुछ लोकसभा सदस्यों द्वारा नारे भी लगाए गए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा स्पीकर स्पीकर ओम बिरला ने नियम में संशोधन किया है जिसके अनुसार निर्वाचित सांसद सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेते समय कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
निर्देश-1 में जोड़ा गया नया खंड
जानकारी के अनुसार ओम बिरला ने सदन के कामकाज से संबंधित कुछ मामलों को विनियमित करने के लिए स्पीकर के निर्देश में ‘निर्देश-1 में एक नया खंड जोड़ा है जो नियमों का हिस्सा नहीं था। निर्देश-1 में संशोधन के अनुसार नया खंड-3 का नियम ये है कि कोई सदस्य शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और शपथ के रूप में किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उपयोग नहीं करेगा या कोई टिप्पणी नहीं करेगा।