नई दिल्ली (मानवी मीडिया)- मोदी सरकार ने आम बजट 2024-25 में न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब को भी आसान बनाया है। दरअसल, नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री इस बार बजट में इनकम टैक्स में राहत दे सकती हैं। वित्त मंत्री ने इस बार निराश नहीं किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया है। नई टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर शून्य टैक्स की दर लगेगी। अब 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा।
पहले ये टैक्स स्लैब 3 से 6 लाख रुपए की थी। 6 से 9 लाख रुपए की इनकम टैक्स स्लैब को 7 से 10 लाख रुपए कर दिया है। इस पर टैक्स की दर 10 प्रतिशत होगी। 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए की इनकम पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई।