उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) रोडवेज की बसों में बिना बुकिंग कराए सामान ले जाना मुश्किल होगा क्योंकि परिवहन निगम ने नया नियम बनाया है। हालांकि सामान्य यात्रियों को अपने साथ 20 किलो तक का वजन ले जाने की छूट जारी रहेगी। वहीं, पूरी बस में अब 5 क्विंटल से ज्यादा वजन सामान नहीं ज रोडवेज की 12 हजार 400 बसों पर UPSRTC का यह नया फैसला लागू होगा। इससे प्रदेश भर में रोजाना सफर करने वाले 16 लाख पैसेंजर प्रभावित होंगे। रोडवेज का दावा है कि इस नियम से बस यात्रियों को सहूलियत होगी। अधिकारियों ने बताया कि यह नियम इसलिए है, ताकि बस में सफर के दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। नियमों का उल्लंघन करने पर बिना बुकिंग सामान ले जाने पर नियमित चालक-परिचालकों पर निलंबन और संविदा ड्राइवर कंडक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की चेतावनी दी गई है। व्यवसायिक सामान के लिए जारी किया गया निर्देशUPSRTC की अपर प्रबंध निदेशक राम सिंह वर्मा ने कहा कि बस में व्यवसायिक सामानों की बुकिंग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत 5 क्विंटल से कम भार का सामान बुक होने पर सामान के मालिक का होना अनिवार्य किया गया है।
यहीं नहीं बस के अंदर सामान इस प्रकार नहीं रखा जाएगा, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसकी निगरानी के लिए एटीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे कर सकते हैं बुकिंगयूपी रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि किसी भी यात्री को 20 किलो से ज्यादा वजन ले जाना है तो रोडवेज ऑफिस से बुकिंग करानी होगी। नियमानुसार 100 किलोग्राम तक वजन के लिए एक व्यक्ति के जितना किराया देना होगा। 77 हजार किलो सामान पकड़ा गयापिछले महीने में चेकिंग दलों ने रोडवेज बसों में बिना बुकिंग के 77 हजार 425 किलो सामान पकड़ा गया। इससे यात्रियों को बस में सफर के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से रोडवेज प्रशासन ने नया नियम लागू कर दिया है। यह भी पढ़ें लखनऊ के 290 यात्रियों ने की रोडवेज बसों की शिकायत:कहीं साफ-सफाई नहीं तो कहीं कंडक्टर करते हैं बदतमीजी; मंत्री की बैठक में चर्चा