नई दिल्ली (मानवी मीडिया): दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 जून तक टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और जोहेब हुसैन ने अपना पक्ष रखा और अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। आपको बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी।
अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि ईडी के जवाब की अग्रिम कॉपी अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम को नहीं दी गई। केजरीवाल के वकील हरिहरन ने कहा है कि उन्हें कुछ मिनट पहले ही ईडी के जवाब की कॉपी उपलब्ध कराई गई है। हरिहरन ने कोर्ट से अनुरोध किया कि जमानत याचिका को वेकेशन बेंच में सुनवाई के लिए भेजा जाए।
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को 14 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। आज जब मामले की सुनवाई हुई, तो केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कल तक के लिए स्थगन मांगा, क्योंकि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर 182 पन्नों के जवाब को पढ़ने के लिए और समय चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें आज जमानत की सुनवाई से कुछ ही क्षण पहले ईडी का जवाब दिया गया।