लखनऊ-(मानवी मीडिया)मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलिरेन्स की नीति के क्रम में चकबन्दी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति कठोर कार्यवाही (जिसमें निलम्बन, सेवा से पृथक करना, पदावन्त करना तथा एफ०आई०आर० दर्ज करना शामिल है) का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में जी०एस० नवीनकुमार, चकबन्दी आयुक्त द्वारा जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 2023-24 में धारा-27 व 52 के अर्न्तगत लक्षित ग्राम उमरेहडा का कार्य पूर्ण न करने ग्राम बहिंगा में सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर सृजित चकों की त्रुटियों का निराकरण कर कार्य आगे बढ़ाने के बजाय ग्राम को सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर प्रत्यावर्तित करने, सी०सी०एम०एस० पोर्टल के माध्यम से न्यायालय न चलाने तथा ग्राम उमरेहडा के गाटा संख्या-1331 का रकबा बन्दोबस्त से अधिक बढ़ाने आदि अनियमितताओं के लिये राणा प्रताप, चकबन्दी अधिकारी, बांदा को दिनांक 13.06.2024 को निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
जिलाधिकारी, मिर्जापुर की संस्तुति दिनांक 17.05.2024 के क्रम में ग्राम मवैया की चक संख्या-950 आदि से मृतक शेषनरायन सिंह की वरासत मनमाने तौर पर बिना जांच चार बार पृथक-पृथक आदेश पारित कर पद का दुरुपयोग किये जाने एवं वाद संख्या-174, धारा-12 में बिना दस्तावेज का सम्यक् परीक्षण/जांच के नामान्तरण आदेश दिनांक 12.09.2023 पारित करने के लिये राजेन्द्र राम, सहायक चकबन्दी अधिकारी, मिर्जापुर को दिनांक 13.06.2024 द्वारा निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।