खास स्टीकर लगने पर ही वाहनों लगेगी लाल-नीली बत्ती नहीं लगेगी - मानवी मीडिया

निष्पक्ष एवं निर्भीक

.

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, June 26, 2024

खास स्टीकर लगने पर ही वाहनों लगेगी लाल-नीली बत्ती नहीं लगेगी


उत्तर प्रदेश : (
मानवी मीडिया
बिना खास स्टीकर यूपी के वाहनों में लाल-नीली बत्ती नहीं लगेगी। प्रदेश सरकार की तरफ से जल्द ही इसके नियम लागू किए जाएंगे। परिवहन विभाग की तरफ से यह प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। सचिवालय की तर्ज पर एक साल के लिए यह पास जारी किए जाएंगे। जुलाई से प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने VIP कल्चर खत्म करने का निर्देश दिया। परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट में बने नियम के आधार पर पहली बार खास स्टीकर का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए समिति गठित हुई। इसमें मल्टी कलर लाइट (लाल-नीली बत्ती) और हूटर किन-किन विभागों के अधिकारियों और वाहनों में लगाने की अनुमति होगी। इसका नियम तैयार किया गया है। स्टीकर लगाने वाले ही होंगे मल्टी कलर लाइट लगाने के हकदार परिवहन विभाग की तरफ प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें स्टीकर लगाने वाले वाहनों की सूची तैयार कर ली गई है। 

बिना स्टीकर के लाल-नीली बत्ती लगाने वाले वाहनों को अवैध माना जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में रौब झाड़ने के लिए लाल-नीली बत्ती लगाने वाले अधिकारियों पर भी अंकुश लगेगा। प्रदेश के करीब 25 हजार सरकारी वाहनों पर मल्टी कलर लाइट और स्टीकर लगाए जाएंगे। वहीं, फायर कंट्रोल या आपातकालीन स्थिति में भी स्टीकर लगाने की अनुमति होगी। इस दौरान मल्टी कलर लाइट लगाने की अनुमति पुलिस के पास भी होगी। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मल्टी कलर लाइट और हूटर अपने वाहनों में लगा सकते हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। वन विभाग के अधिकारी वन क्षेत्र में ही लाल-नीली बत्ती का उपयोग कर सकेंगे। स्टीकर में रहेगा नाम पद नाम, एक साल के लिए होगा जारी सिक्योरिटी फीचर वाले स्टीकर वाहनों में लगाए जाएंगे। 

स्टीकर में वाहन की पूरी डिटेल दर्ज होगी, जिन वाहनों को स्टीकर जारी किए जाएंगे उन्हें परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और इसमें सर्च का विकल्प दिया जाएगा, जिससे वाहन का नंबर डालते ही पूरी डिटेल आ जाएगी। पता चल जाएगा कि वाहन में जो मल्टी कलर लाइट लगी है क्या संबंधित वाहन उसके लिए अधिकृत है। परिवहन आयुक्त बोले लागू किया जाएगा नियम यूपी के परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में इससे संबंधित नियम पहले से मौजूद है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। अब प्रस्ताव तैयार कर इसे लागू करने के लिए काम किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कमेटी ने प्रस्ताव बनाकर शासन भेज दिया है। अब इस पर मुख्य सचिव इसपर फैसला लेंगे। प्रस्ताव स्वीकार करने पर यह नियम जल्द ही यूपी में लागू हो जाएगा।

Post Top Ad