आईटीआर फाइल करते समय बचा पाएंगे ज्यादा टैक्स - मानवी मीडिया

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Thursday, June 27, 2024

आईटीआर फाइल करते समय बचा पाएंगे ज्यादा टैक्स


नई दिल्ली : (मानवी मीडिया)  वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। करदाता को 30 जुलाई 2024 तक आईटीआर फाइल करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय टैक्सपेयर्स के पास दो ऑप्शन होते हैं। इन दो ऑप्शन को लेकर कई करदाता काफी कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर किस ऑप्शन के जरिये वह ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। जी हां, हम टैक्स रिजीम के बारे में बात कर रहे हैं। वर्तमान में करदाता के सामने पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के ऑप्शन मौजूद हैं। इन दोनों ऑप्शन के टैक्स स्लैब में भी काफी अंतर होता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होती है। वहीं, न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इन दोनों रिजीम में टैक्सपेयर आयकर अधिनियम 87A के तहत टैक्स बचा सकते हैं। आइए, जानते हैं कि आपके लिए इन दोनों ऑप्शन में से कौन-सा बेस्ट रहेगा। अगर किसी करदाता की सालाना इनकम 5 लाख रुपये हैं तो उसे 2.5 लाख रुपये पर 5 फीसदी के हिसाब से टैक्स देना होगा। दरअसल, पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख रुपये का 5 फीसदी 12,500 रुपये होता है।

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