उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने पर 2 लाख का जुर्माना दूरसंचार अधिनियम 2023, 26 जून से लागू हो गया है। DoT नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अपने आधार से सिर्फ 9 सिम खरीद सकता है। 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने पर पहली बार उल्लंघन करने वालों के लिए 50,000 रुपये और बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। गलत तरीकों से सिम लेने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना और तीन साल की जेल इसके साथ ही गलत तरीकों से सिम कार्ड प्राप्त करने पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की कैद का प्रावधान है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके आधार से कितने सिम लिंक हैं।
अगर आप किसी सिम का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप उसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। आधार से कितने सिम लिंक इसकी जानकारी रखें आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके Aadhaar से कितने SIM लिंक हैं और कैसे आप जो नंबर नहीं यूज कर रहे हैं उसे अनलिंक कर सकते हैं। DoT की नई वेबसाइट के जरिए अब आप सेकंड्स में ये काम कर सकते हैं। DoT ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम Sancharsathi है, जो यूजर्स को उनके आधार नंबर से जुड़े सभी फोन नंबरों की जांच करने में सक्षम बनाता है।