लखनऊ : (मानवी मीडिया)लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की मतगणना 04 जून, 2024 को प्रातः 8.00 बजे से प्रारम्भ होगी। मतगणना प्रदेश के 75 जनपदों में, 81 मतगणना केन्द्रों पर होगी। आगरा, मेरठ, आजमगढ, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर जनपद में मतगणना 02-02 केन्द्रों पर होगी। 08 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 03 जनपदों में, 37 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 02 जनपदों में तथा 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 01 जनपद में होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने रविवार को विकास भवन सचिवालय स्थित निर्वाचन कार्यालय के कान्फ्रेंस हॉल में प्रेसवार्ता कर 04 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों के सम्बन्ध में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट की मतगणना आर0ओ0 मुख्यालय जनपद के मतगणना स्थल में होगी। मतगणना विधानसभा क्षेत्रवार होगी। तत्पश्चात् लोकसभा क्षेत्र में समाहित विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम का योग कर लोकसभा क्षेत्र का परिणाम घोषित किया जायेगा। 12-गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में समाहित 55-साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 1127 मतदेय स्थल होने के कारण सबसे अधिक 41 राउण्ड में मतगणना सम्पन्न होगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना हेतु 179 प्रेक्षक तैनात किये गये हैं। 15 प्रेक्षक को 01-01 विधानसभा क्षेत्र, 104 प्रेक्षक को 02-02 विधानसभा क्षेत्र तथा 60 को 03-03 विधानसभा क्षेत्र आवंटित किये गये हैं। 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना 80 रिटर्निंग आफिसर तथा 1581 सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी। 136-ददरौल (शाहजहांपुर), 173-लखनऊ पूर्व (लखनऊ), 292-गैंसड़ी (बलरामपुर) तथा सोनभद्र जनपद की 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना 04 रिटर्निंग आफिसर तथा 26 सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी। समस्त मतगणना एवं सीलिंग की कार्यवाही सी0सी0टी0वी0 की निगरानी में की जायेगी।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में कुल 851 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 771 पुरूष एवं 80 महिला है। सबसे अधिक 28 प्रत्याशी 70-घोसी लोकसभा क्षेत्र में तथा सबसे कम 4 प्रत्याशी 57-कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं। मतगणना सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती भी की गयी है। अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक से 03 दिन पूर्व सायं 5.00 बजे तक काउंटिंग एजेण्ट बनाये जाने हेतु प्रारूप-18 पर रिटर्निंग आफिसर के समक्ष आवेदन किया गया है। मतगणना एजेण्ट नियुक्त करने हेतु कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। अभ्यर्थियों द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को काउंटिंग एजेण्ट बनाया जा सकता है। केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सांसदों, विधायकों, मेयर, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष को काउंटिंग एजेण्ट बनाये जाने पर प्रतिबंध है। केन्द्र/राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को काउंटिंग एजेण्ट बनाये जाने पर प्रतिबंध है। ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत सदस्यों, सभासद आदि को काउंटिंग एजेण्ट बनाये जाने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, जो निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं। अप्रवासी भारतीय को भी काउंटिंग एजेण्ट बनाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में पोस्टल बैलेट की गणना हेतु अतिरिक्त कक्ष का अनुमोदन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया है। पोस्टल बैलेट की गणना हेतु होम वोटिंग एवं वोटर फैसिलिटेशन सेंटर पर प्राप्त पोस्टल बैलेट मतों की गणना प्रातः 8.00 बजे प्रारम्भ होगी तथा सर्विस वोटर से प्राप्त ईटीपीबीएस की स्कैनिंग भी प्रातः 8.00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी। स्कैनिंग के उपरान्त ईटीपीबीएस मतों की गणना की जायेगी। ईटीपीबीएस की स्कैनिंग/प्री काउंटिंग हेतु 871 टेबल एवं पोस्टल बैलेट की मतों की गणना 794 टेबल पर की जायेगी।
मतगणना स्थल की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगायी गयी है। प्रथम स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि पर होगी, जहां क्षेत्रीय पुलिस बल तैनात रहेगा। द्वितीय स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल के गेट पर होगी, जहां राज्य पुलिस बल तैनात रहेगी। तृतीय स्तर की सुरक्षा मतगणना हॉल के लिए होगी जो कि सीएपीएफ की निगरानी में होगी।
मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। सूचना विभाग से 01 अधिकारी मीडिया सेंटर का प्रभारी रहेगा। आर0ओ0 द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय-समय पर छोटे समूहों में मीडिया बन्धुओं को कुछ समय के लिए मतगणना हाल का भ्रमण भी कराया जायेगा। मतगणना हाल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया कर्मी को ही बिना स्टैण्ड का कैमरा ले जाने की अनुमति होगी। मीडिया बन्धुओं को मीडिया सेंटर पर मोबाइल प्रयोग किये जाने की अनुमति रहेगी। प्रत्येक मतगणना स्थल पर पब्लिक कम्युनिकेशन कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है, जहां पर प्रत्याशी व उनके एजेण्ट आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं तथा उनके फोन सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था भी की जा रही है।
प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता, मतगणना कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए स्वच्छ एवं शीतल पेयजल तथा शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने के निर्देश समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किये गये हैं।
प्रत्येक मतगणना हॉल में 01 ब्लैक बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था की जायेगी जिसमें प्रत्याशियों के नाम व राउण्डवार परिणाम लिखा जाएगा ताकि सभी मतगणना एजेण्ट उसे देख सकें। मीडिया कर्मी एवं आमजन results.eci.gov.in पर जाकर मतगणना के रूझान एवं परिणाम जान सकते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र एवं लोकसभा क्षेत्र में सार्वजनिक उदबोधन प्रणाली (Public Address System) की भी व्यवस्था की गयी है। सर्वप्रथम प्रत्येक टेबल पर काउंटिंग एजेण्ट के बैठने की व्यवस्था रहेगी। सबसे आगे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दल, उसके बाद रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल तथा उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के एजेण्ट बैठेंगे। टेबल पर सी0यू0 आने के उपरान्त मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा सी0यू0 का नम्बर दिखाया जायेगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि यह सी0यू0 उसी बूथ से संबंधित है। सी0यू0 के साथ 17सी भाग-1 में उल्लिखित मतों को एजेण्टों को बताया जायेगा। इसके बाद सी0यू0 को ऑन कर प्रत्याशीवार मतगणना परिणाम 17सी भाग-2 पर अंकित किया जायेगा। किसी एजेण्ट द्वारा पुनः परिणाम दिखाये जाने के अनुरोध पर मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा पुनः परिणाम दिखाया जाएगा। 17सी भाग-2 पर मतगणना पर्यवेक्षक एवं काउंटिंग एजेण्ट के हस्ताक्षर के उपरान्त एक प्रति फीडिंग के लिए जायेगी तथा दूसरी प्रति की छायाप्रतियां कराकर काउंटिंग एजेण्ट को प्राप्त करायी जायेगी। सम्पूर्ण राउण्ड की शीट की एक प्रति राउण्ड की घोषणा के उपरान्त ए0आर0ओ0 टेबल के एजेण्ट को भी दी जायेगी। यदि किसी बूथ से संबंधित सी0यू0 की डिस्प्ले न दिखने से सी0यू0 से परिणाम नहीं निकलता है तो ऐसे में समस्त ई0वी0एम0 की मतगणना के उपरान्त उक्त बूथ के वीवीपैट स्लिप की गणना की जायेगी। यदि किसी कारण से किसी बूथ की सी0यू0 से मॉक पोल के मतों को नहीं हटाया गया है। तो ऐसे में उक्त सी0यू0 से मतगणना नहीं की जायेगी तथा उक्त मशीन आर0ओ0 की अभिरक्षा में जायेगी। यदि सम्पूर्ण मतगणना के उपरान्त हार-जीत का अन्तर उक्त बूथ पर पड़े मतों से अधिक है तो ऐसे में उक्त बूथ की गणना न कर परिणाम घोषित कर दिया जायेगा। यदि अन्तर उक्त बूथ पर पड़े मतों से कम है तो मॉक पोल सर्टिफिकेट में उल्लिखित मॉक मतों को प्रत्याशीवार हटाकर वीवीपैट की स्लिप से मतगणना की जायेगी तथा उक्त आधार पर मतगणना परिणाम घोषित किया जायेगा। मतगणना के परिणाम की घोषणा के उपरान्त प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 05 मतदेय स्थल ड्रा के आधार पर निकाले जायेंगे तथा उन 05 मतदेय स्थल के वीवीपैट स्लिप की गणना की जायेगी।
समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि हीटवेव व भीषण गर्मी से बचाव के लिए ‘‘क्या करें/क्या न करें’’ की सलाह पर विशेष जोर दिया जाये, जिससे कि मतगणना कार्मिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। सभी मतगणना कार्मिक हल्के सूती वस्त्रों का प्रयोग करें। तेज धूप से बचाव हेतु टोपी, छाता एवं सर को ढ़कने के लिए सफेद सूती गमछा या अन्य कोई कपड़ा अपने साथ रखें। पानी की बोतल साथ रखें, समय-समय पर आवश्यकतानुसार सादा जल, नींबू पानी या ओ0आर0एस0 का प्रयोग करते रहें। हीट वेव से बचाव हेतु पर्याप्त ओआरएस/मेडिकल किट एवं मेडिकल टीम भी मतगणना स्थल पर उपलब्ध रहेगी। प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता, मतगणना कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारियों के बैठने के स्थान पर पंखे, कूलर एवं मिस्ट फैन की भी व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
-------------