लखनऊ (मानवी मीडिया)नामित अदालत ने बीएसएनएल को हानि पहुंचाने से संबंधित मामले में तत्कालीन डिविजनल इंजीनियर, बीएसएनएल, बरेली (उत्तर प्रदेश) एवं चार निजी व्यक्तियों सहित 05 आरोपियों को 05 वर्ष की कारवास व कुल 2.95 लाख रु. जुर्माने की सजा सुनाई*
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, लखनऊ ने बीएसएनएल को हानि पहुंचाने से संबंधित मामले में प्रमोद कुमार गंगवार, तत्कालीन डिवीजनल इंजीनियर, बीएसएनएल, बरेली (उत्तर प्रदेश), महफूज अली, एजाज़ आलम उर्फ मोहम्मद एजाज़ खान उर्फ गुड्डू, शाहनवाज आलम उर्फ शाहनवाज खान उर्फ मिक्की एवं मोहम्मद कादिर सहित 05 आरोपियों को 05 वर्ष की कारावास व कुल 2.95 लाख रु. जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई ने प्रमोद कुमार गंगवार, तत्कालीन डिवीजनल इंजीनियर, बीएसएनएल, बरेली एवं 05 निजी व्यक्तियों सहित 06 आरोपियों के विरुद्ध तत्काल मामला, दिनाँक 19/09/2011 को दर्ज किया जिसमें आरोप था कि वर्ष 2009-10 की अवधि के दौरान, आरोपी व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ आपराधिक षड़यंत्र कर बेईमानी व धोखाधड़ी से कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके बीएसएनएल के साथ धोखाधड़ी की और बरेली में 18 टेलीफोन स्थापित करके अवैध आईएसडी कॉल की सुविधा प्रदान की। इस प्रकार, आरोपी ने बीएसएनएल को 3.41 करोड़ रु.(लगभग) की सदोषपूर्ण हानि पहुंचाई व इसी तरह स्वयं को सदोषपूर्ण लाभ पहुँचाया।
सीबीआई ने इस मामले में दिनाँक 30/05/2014 को 06 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया एवं माननीय अदालत ने आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 30.09.2015 को आरोप तय किए।
विचारण के पश्चात, अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराया एवं तदनुसार उन्हें सजा सुनाई। आरोपियों में से एक आरोपी यथा मो. नायब को अदालत ने बरी कर दिया।
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