इलाहाबाद हाईकोर्ट का सराहनीय फ़ैसला - मानवी मीडिया

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Friday, May 10, 2024

इलाहाबाद हाईकोर्ट का सराहनीय फ़ैसला


इलाहाबाद : (मानवी मीडिया)  हाईकोर्ट का सराहनीय फ़ैसला बिना अभियोजन की राय के 420/406/408/467/468/471 के मामलों में जहाँ सिविल /कॉमर्शियल या एग्रीमेंट जैसे विवाद है वहाँ बिना विधिक अभिमत लिए FIR नहीं होगी। अगर FIR होती है तो अभियोजन (prosecutors) की राय का भी ज़िक्र होगा उस तहरीर में । अगर 1 मई 2024 के बाद ऐसी FIR बिना prosecution की क़ानूनी सलाह लिए बिना दर्ज होती है तो ये कंटेम्प् ऑफ कोर्ट माना जाएगा

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