पिथौरागढ़ (मानवी मीडिया)– बाबा रामदेव की पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में पतंजलि की सोन पापड़ी का सैंपल फेल होने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एजीएम), डिस्ट्रीब्यूटर कान्हा जी प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर और एक व्यापारी को छह-छह माह की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने तीनों पर अर्थदंड भी लगाया। दरअसल 17 सितंबर 2019 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जिला सुरक्षा अधिकारी ने बेरीनाग बाजार में लीलाधर पाठक की दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोनपापड़ी के सैंपल लिए थे। सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर के जांच लैब में भेजा गया था। जांच में सोनपापड़ी के सैंपल मानकों के विपरीत पाए गए यानी कि फेल हो गए। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की
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Sunday, May 19, 2024
पतंजलि की सोन पापड़ी का सैंपल फेल, AGM सहित 3 को जेल
पिथौरागढ़ (मानवी मीडिया)– बाबा रामदेव की पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में पतंजलि की सोन पापड़ी का सैंपल फेल होने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एजीएम), डिस्ट्रीब्यूटर कान्हा जी प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर और एक व्यापारी को छह-छह माह की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने तीनों पर अर्थदंड भी लगाया। दरअसल 17 सितंबर 2019 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जिला सुरक्षा अधिकारी ने बेरीनाग बाजार में लीलाधर पाठक की दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोनपापड़ी के सैंपल लिए थे। सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर के जांच लैब में भेजा गया था। जांच में सोनपापड़ी के सैंपल मानकों के विपरीत पाए गए यानी कि फेल हो गए। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की
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