रामपुर : (मानवी मीडिया) डूंगरपुर से जुड़े एक मामले में बुधवार को आजम खां समेत दो को दोषी करार दिया था। गुरुवार को दोनों को कोर्ट में सजा का ऐलान कर दिया।सपा नेता आजम खां को दस वर्ष की कैद और 14 लाख का जुर्माना डाला है। जबकि ठेकेदार बरकत अली को सात साल की कैद और छह लाख का जुर्माना डाला है। सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में काफी मुकदमे दर्ज कराए थे। जिसमें एक मुकदमा वादी अबरार ने 13 अगस्त को लिखवाया था। आजम खां के इशारे पर लूटपाट करने सहित काफी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमे पुलिस ने विवचेना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले में मंगलवार को बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। बुधवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के जज ने डूंगरपुर के एक मामले में आजम समेत दो दोषी करार दिया है था। जिसमे आजम खां को धारा 392, 452, 504, 506 और 120 बी में दोषी करार दिया है। इसके अलावा बरकत अली को धारा 392, 452, 504, 506 में दोषी करार दिया था। जबकि कुछ धाराओं में बरी कर दिया था।दोपहर बाद दोनों पर सजा का ऐलान किया गया। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि सपा नेता आजम खां को दस वर्ष की कैद और 14 लाख का जुर्माना, ठेकेदार बरकत अली को सात साल की कैद और छह लाख का जुर्माना लगाया है।
रामपुर : (मानवी मीडिया) डूंगरपुर से जुड़े एक मामले में बुधवार को आजम खां समेत दो को दोषी करार दिया था। गुरुवार को दोनों को कोर्ट में सजा का ऐलान कर दिया।सपा नेता आजम खां को दस वर्ष की कैद और 14 लाख का जुर्माना डाला है। जबकि ठेकेदार बरकत अली को सात साल की कैद और छह लाख का जुर्माना डाला है। सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में काफी मुकदमे दर्ज कराए थे। जिसमें एक मुकदमा वादी अबरार ने 13 अगस्त को लिखवाया था। आजम खां के इशारे पर लूटपाट करने सहित काफी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमे पुलिस ने विवचेना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले में मंगलवार को बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। बुधवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के जज ने डूंगरपुर के एक मामले में आजम समेत दो दोषी करार दिया है था। जिसमे आजम खां को धारा 392, 452, 504, 506 और 120 बी में दोषी करार दिया है। इसके अलावा बरकत अली को धारा 392, 452, 504, 506 में दोषी करार दिया था। जबकि कुछ धाराओं में बरी कर दिया था।दोपहर बाद दोनों पर सजा का ऐलान किया गया। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि सपा नेता आजम खां को दस वर्ष की कैद और 14 लाख का जुर्माना, ठेकेदार बरकत अली को सात साल की कैद और छह लाख का जुर्माना लगाया है।