(मानवी मीडिया) : इस बार 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिसमें न्यायालयों और विभागों में चल रहे लंबित मामलों को रखा जायेगा। जिसका निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर एक दिन में हो सकता है, लेकिन इसके लिए लोगों (वादकारीगण) को आवेदन करना होगा। दरअसल, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अश्विनी कुमार त्रिपाठी के दिशा निर्देशन में सुबह दस बजे से लोक अदालत शुरू होगी। लोक अदालत का आयोजन कलेक्ट्रेट और सभी तहसीलों में किया जायेगा। अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी सोनकर ने बताया है कि इसके अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय और मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में भी लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।वादकारीगण जिनके वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हों, राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि बैंक दसुली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाईल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण,दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, दाम्पत्य सम्बन्धी वाद, प्रीलिटिगेशन स्तर पर, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनोपयोगी सेवाओं और वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, आरबीट्रेशन सम्बन्धी वाद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें, वह आवेदन कर सकते हैं।
(मानवी मीडिया) : इस बार 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिसमें न्यायालयों और विभागों में चल रहे लंबित मामलों को रखा जायेगा। जिसका निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर एक दिन में हो सकता है, लेकिन इसके लिए लोगों (वादकारीगण) को आवेदन करना होगा। दरअसल, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अश्विनी कुमार त्रिपाठी के दिशा निर्देशन में सुबह दस बजे से लोक अदालत शुरू होगी। लोक अदालत का आयोजन कलेक्ट्रेट और सभी तहसीलों में किया जायेगा। अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी सोनकर ने बताया है कि इसके अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय और मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में भी लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।वादकारीगण जिनके वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हों, राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि बैंक दसुली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाईल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण,दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, दाम्पत्य सम्बन्धी वाद, प्रीलिटिगेशन स्तर पर, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनोपयोगी सेवाओं और वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, आरबीट्रेशन सम्बन्धी वाद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें, वह आवेदन कर सकते हैं।