बेंगलुरु : (मानवी मीडिया) नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में तकरीबन 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं. तीन आरोपी बरी कर दिये गए हैं. कोर्ट ने सचिन अंदुरे और शरद कलस्कर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पुणे में दाभोलकर की हत्या के बाद फरवरी 2015 में गोविंद पानसरे और उसी साल अगस्त में कोल्हापुर में एमएम कलबुर्गी को ऊभी गोली मार दी गई थी. इसके अलावा गौरी लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पुणे पुलिस ने शुरुआत में मामले की जांच की. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2014 में जांच अपने हाथ में ली और जून 2016 में हिंदू दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था से जुड़े ENT सर्जन डॉ. वीरेंद्रसिंह तावड़े को गिरफ्तार कर लिया.
बेंगलुरु : (मानवी मीडिया) नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में तकरीबन 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं. तीन आरोपी बरी कर दिये गए हैं. कोर्ट ने सचिन अंदुरे और शरद कलस्कर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पुणे में दाभोलकर की हत्या के बाद फरवरी 2015 में गोविंद पानसरे और उसी साल अगस्त में कोल्हापुर में एमएम कलबुर्गी को ऊभी गोली मार दी गई थी. इसके अलावा गौरी लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पुणे पुलिस ने शुरुआत में मामले की जांच की. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2014 में जांच अपने हाथ में ली और जून 2016 में हिंदू दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था से जुड़े ENT सर्जन डॉ. वीरेंद्रसिंह तावड़े को गिरफ्तार कर लिया.