लखनऊ : (मानवी मीडिया) बेनामी संपत्ति के आरोप के एक मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी की सास मीरा पाण्डेय को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम (पीबीपीटी एक्ट) के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस व संपत्ति के अस्थायी अटैचमेंट के आदेश को खारिज कर दिया है। इस नोटिस में संपत्ति का लाभार्थी इंद्रमणि त्रिपाठी को बताया गया था। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने मीरा पाण्डेय की याचिका पर यह आदेश दिया। लखनऊ के सृजन विहार की एक संपत्ति को आयकर विभाग की ओर से एक कंस्टरक्शन कंपनी के ठेकेदार कृष्ण कुमार दुबे का हवाला दिया गया था कि इस संपत्ति के मालिक इंद्रमणि त्रिपाठी हैं, इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनी और अपने फैसले में कहा कि आयकर विभाग के पास ठेकेदार के बयान के अलावा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है।
लखनऊ : (मानवी मीडिया) बेनामी संपत्ति के आरोप के एक मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी की सास मीरा पाण्डेय को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम (पीबीपीटी एक्ट) के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस व संपत्ति के अस्थायी अटैचमेंट के आदेश को खारिज कर दिया है। इस नोटिस में संपत्ति का लाभार्थी इंद्रमणि त्रिपाठी को बताया गया था। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने मीरा पाण्डेय की याचिका पर यह आदेश दिया। लखनऊ के सृजन विहार की एक संपत्ति को आयकर विभाग की ओर से एक कंस्टरक्शन कंपनी के ठेकेदार कृष्ण कुमार दुबे का हवाला दिया गया था कि इस संपत्ति के मालिक इंद्रमणि त्रिपाठी हैं, इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनी और अपने फैसले में कहा कि आयकर विभाग के पास ठेकेदार के बयान के अलावा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है।