नई दिल्ली (मानवी मीडिया): शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज झटका लगा है। उनकी जमानत के लिए लगी जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली के कार्यकारी चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि अदालत के न्यायिक आदेश के आधार पर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल यह चुनौती सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। कानून सबके लिए बराबर है।