प्रयागराज (मानवी मीडिया)इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि हिंदू की दूसरी पत्नी, पति - के खिलाफ धारा 498 ए के तहत क्रूरता का केस नहीं दर्ज करा सकती क्योंकि वैध पत्नी ही इस धारा में केस कर सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी शून्य होगी। न्यायमूर्ति अरूण कुमार सिंह देशवाल ने राबर्ट्सगंज सोनभद्र निवासी अखिलेश केशरी व तीन अन्य की तरफ से धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल केस के खिलाफ याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है।