नई दिल्ली (मानवी मीडिया)सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, लखनऊ ने रेलवे को गलत तरीके से हानि पहुंचाने से संबन्धित सीबीआई मामले में सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर (सी & डब्ल्यू), एनईआर, डीआरएम कार्यालय, वाराणसी के कार्यालय में तत्कालीन फिटर ग्रेड-I श्री पी.के. दत्ता एवं निजी कंपनी के एक प्रतिनिधि श्री विनय कुमार सिंह को 05 वर्ष की कारावास के साथ 95,000/- रु. का जुर्माना लगाया।
सीबीआई ने पी.के. दत्ता सहित आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 29/08/2008 को मामला दर्ज किया था, जिसमे आरोप था कि वर्ष 2004-06 के दौरान श्री. पी.के. दत्ता, तत्कालीन सीनियर डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर (सी & डब्ल्यू), एनईआर, डीआरएम कार्यालय, वाराणसी के कार्यालय में फिटर ग्रेड -1 एवं अन्य आरोपियों ने वाहन मरम्मत के फर्जी व जाली बिल तैयार किए और पारित किए। यह भी आरोप लगाया गया कि बिल वाराणसी स्थित निजी कंपनियों के नाम पर जमा किए गए थे।
जांच के पश्चात, इस मामले में श्री पी.के.दत्ता एवं एक निजी फर्म के प्रतिनिधि श्री विनय कुमार सिंह सहित आरोपियों के विरुद्ध फर्जी एवं जाली बिलों के आधार पर गलत तरीके से रेलवे को 13,65,249/-रु.(लगभग) की हानि पहुंचाने पर दिनाँक 28.04.2009 को आरोप पत्र दायर किया गया था।
विचारण अदालत ने आरोपियों को कसूरवार पाया एवं उन्हें तदनुसार सजा सुनाई।