कलकत्ता : (मानवी मीडिया) हाईकोर्ट ने मंगलवार को संदेशखाली में ED की टीम पर हमला करने के आरोपी शाहजहां शेख का केस CBI को ट्रांसफर कर दिया। उसे केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने को भी कहा। साथ ही इस केस से जुड़े सभी कागजात देने को भी कहा। इसके बाद शाम 4.40 बजे CBI की टीम उसे लेने के लिए भवानी भवन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। इससे पहले राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया।
ED की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, 'पश्चिम बंगाल पुलिस का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। इसे देखते हुए निष्पक्ष और ईमानदार जांच की जरूरत है। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य की एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है।'कोर्ट ने कहा, 'बंगाल पुलिस आरोपी को बचाने के लिए लुका-छिपी खेल रही है। आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है। वह बंगाल पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकता है।'दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ED की सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की याचिका पर सोमवार को फैसला रिजर्व रखा था। इस साल 5 जनवरी को शेख के लोगों ने छापेमारी के दौरान ईडी के टीम पर हमला किया था।