नई दिल्ली : (मानवी मीडिया) उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के एक दिन बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने द्रमुक नेता के. पोनमुडी को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने की उनकी सिफारिश को मान लिया है। राज भवन ने यह जानकारी दी राज भवन की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित किया जाएगा। स्टालिन ने राज्यपाल रवि से सिफारिश की थी कि पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और तकनीकी शिक्षा समेत उच्च शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग सौंपे जाएं जो इस समय पिछड़ा वर्ग मंत्री आर एस राजाकन्नप्पन संभाल रहे हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘राज्यपाल ने सिफारिश को मंजूर कर लिया है। नव नियुक्त मंत्री का शपथ ग्रहण आज राज भवन में अपराह्न 3.30 बजे होगा।’’ उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पोनमुडी की दोषसिद्धि को निलंबित किए जाने के बाद भी उन्हें मंत्री के रूप में राज्य मंत्रिमंडल में पुन: शामिल करने से इनकार करने के राज्यपाल रवि के रुख पर गहरी चिंता प्रकट की थी। अदालत ने राज्यपाल को 24 घंटे के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की सिफारिश के बावजूद राज्यपाल ने पोनमुडी को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने से मना कर दिया था।
नई दिल्ली : (मानवी मीडिया) उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के एक दिन बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने द्रमुक नेता के. पोनमुडी को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने की उनकी सिफारिश को मान लिया है। राज भवन ने यह जानकारी दी राज भवन की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित किया जाएगा। स्टालिन ने राज्यपाल रवि से सिफारिश की थी कि पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और तकनीकी शिक्षा समेत उच्च शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग सौंपे जाएं जो इस समय पिछड़ा वर्ग मंत्री आर एस राजाकन्नप्पन संभाल रहे हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘राज्यपाल ने सिफारिश को मंजूर कर लिया है। नव नियुक्त मंत्री का शपथ ग्रहण आज राज भवन में अपराह्न 3.30 बजे होगा।’’ उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पोनमुडी की दोषसिद्धि को निलंबित किए जाने के बाद भी उन्हें मंत्री के रूप में राज्य मंत्रिमंडल में पुन: शामिल करने से इनकार करने के राज्यपाल रवि के रुख पर गहरी चिंता प्रकट की थी। अदालत ने राज्यपाल को 24 घंटे के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की सिफारिश के बावजूद राज्यपाल ने पोनमुडी को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने से मना कर दिया था।