उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) उपलोकायुक्त द्वारा गायत्री, पूर्व आईएएस गुरदीप पर संज्ञेय अपराध में कार्यवाही के निर्देश प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस तथा रिकोनेसेंस परमिट में कथित अनियमितता के सम्बन्ध में एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा दायर परिवाद में उप-लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और पूर्व आईएएस अफसर डॉ गुरदीप सिंह को दोषी पाया है. नूतन ठाकुर ने अपने परिवाद में खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों को ताक पर रख कर उदयपुर, राजस्थान के एक व्यवसायिक समूह को सोनभद्र में मुख्य खनिज चाइना क्ले का प्रोस्पेसिंग लाइसेंस और चित्रकूट में पोटाश आदि खनिजों के लिए रिकोनेयसेन्स परमिट दिए जाने की बात कही थी. साथ ही उन्होंने खनन विभाग द्वारा तैयार 03 करोड़ रुपये की अन्वेषण रिपोर्ट को ख़रीदे जाने की शर्त भी इन कंपनियों से मिलीभगत कर माफ़ करने की बात कही थी. उप लोकायुक्त ने प्रदेश सरकार को प्रतिवेदन भेज कर इन दोनों के द्वारा कारित संज्ञेय अपराध के संबंध में विधिसंगत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने आरोपी लोक सेवकों दारा अर्जित अनुचित आर्थिक लाभ से अर्जित संपत्तियों के संबंध में उच्चीकृत तथा विशेषज्ञ जाँच समिति से जाँच कराये जाने के आदेश दिए हैं. उन्होंने तीन माह में कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) उपलोकायुक्त द्वारा गायत्री, पूर्व आईएएस गुरदीप पर संज्ञेय अपराध में कार्यवाही के निर्देश प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस तथा रिकोनेसेंस परमिट में कथित अनियमितता के सम्बन्ध में एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा दायर परिवाद में उप-लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और पूर्व आईएएस अफसर डॉ गुरदीप सिंह को दोषी पाया है. नूतन ठाकुर ने अपने परिवाद में खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों को ताक पर रख कर उदयपुर, राजस्थान के एक व्यवसायिक समूह को सोनभद्र में मुख्य खनिज चाइना क्ले का प्रोस्पेसिंग लाइसेंस और चित्रकूट में पोटाश आदि खनिजों के लिए रिकोनेयसेन्स परमिट दिए जाने की बात कही थी. साथ ही उन्होंने खनन विभाग द्वारा तैयार 03 करोड़ रुपये की अन्वेषण रिपोर्ट को ख़रीदे जाने की शर्त भी इन कंपनियों से मिलीभगत कर माफ़ करने की बात कही थी. उप लोकायुक्त ने प्रदेश सरकार को प्रतिवेदन भेज कर इन दोनों के द्वारा कारित संज्ञेय अपराध के संबंध में विधिसंगत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने आरोपी लोक सेवकों दारा अर्जित अनुचित आर्थिक लाभ से अर्जित संपत्तियों के संबंध में उच्चीकृत तथा विशेषज्ञ जाँच समिति से जाँच कराये जाने के आदेश दिए हैं. उन्होंने तीन माह में कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं.