एल्विश ने कबूली सांपों का जहर मुहैया कराने की बात - मानवी मीडिया

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Monday, March 18, 2024

एल्विश ने कबूली सांपों का जहर मुहैया कराने की बात


(मानवी मीडिया) : बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव को बीते रविवार नोएडा पुलिस ने सापों के जहर मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अब नोएडा पुलिस के सूत्रों से इस मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है. बताया जा रहा है कि एल्विश  ने स्वीकार किया है कि वही पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था. इतना ही नहीं एल्विश ने ये भी कबूल कर लिया है कि वो गिरफ्तार आरोपियों राहुल समेत सभी से अलग अलग रेव पार्टियों में मिल चुका था और जान पहचान थी. वो लगातार उनके संपर्क में भी रहा था. एल्विश यादव फेमस होने के बाद लगातार विवादों में रहे हैं, उन पर कई अन्य मामलों में भी एफआईआर हो चुकी है.

हाल ही में एल्विश यादव का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो यूट्यूबर मैक्सटर्न उर्फ सागर ठाकुर को अपने दोस्तों संग बुरी तरह पीटते नजर आए थे. हालांकि कुछ दिनों बाद दोनों के बीच विवाद सुलझ गया. पार्टी में सांपों का जहर मुहैया कराने के मामले में एल्विश पर पिछले साल नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. पीपल फॉर एनिमल्स (PFA) संगठन की शिकायत के बाद पुलिस ने सेक्टर 51 में स्थित एक बैंक्वेट हॉल पर छापा, जहां से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था. मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब पीएफए ने अपनी शिकायत में एल्विश यादव पर रेव पार्टियों का आयोजन करने का आरोप लगाया. एल्विश पर आरोप है कि वो इन पार्टियों में विदेशी मेहमानों को इनवाइट करते और उन्हें सांपों के जहर की सप्लाई करते.

एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद नोएडा पुलिस के सूत्रों ने बड़ा दावा किया है. सूत्रों का कहना है कि एल्विश ने खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है, जिनमें सांपों के जहर की सप्लाई भी शामिल है. इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के साथ भी एल्विश ने अपने सांठगांठ को कबूल किया है. नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर 29 NDPS act लगाया है. ये एक्ट तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग से जुड़ी साजिश में शामिल हो, जैसे ड्रग की खरीद फरोख्त आदि. एल्विश के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस एक्ट में आसानी से जमानत भी नहीं मिलती. अगर वो दोषी साबित होते हैं तो उन्हें 7 साल की जेल भी हो सकती है.

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