सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते - मानवी मीडिया

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Monday, March 4, 2024

सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते


दिल्ली : (मानवी मीडिया) सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते है.सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के अपने फ़ैसले को पलटा। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से तय किया था कि  इसके लिए  जनप्रतिनिधियों पर मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ का फैसला। संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194 (2) के तहत सांसदों और विधायकों को मिली छूट में पैसा लेकर वोट देना शामिल नहीं है। - सुप्रीम कोर्ट

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