लखनऊ : (मानवी मीडिया) 1.5 लाख रुपये से कम आय वाले अकबर नगर के गरीब विस्थापितों को लखनऊ विकास प्राधिकरण मुफ्त मकान देगा। इनके पास अन्त्योदय कार्ड होना चाहिए। मकान 30 वर्ष की लीज पर दिए जाएंगे। इन्हें आवंटी बेच सकेंगे, न किराये पर दे सकेंगे। बिजली बिल सहित अन्य कर का भुगतान भी उन्हें खुद करना होगा इसके अलावा अन्य सक्षम विस्थापित प्रधानमंत्री आवास 1,000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 15 वर्षों की आसान किश्तों में ले सकेंगे। मकान की अनुमानित लागत लगभग 4.79 लाख रुपये है।उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 6 मार्च को अकबर नगर के विस्थापितों को 31 मार्च तक मकान खाली करने का आदेश दिया था। साथ ही, आवास उपलब्ध कराने के एलडीए को निर्देश दिए थे। इस क्रम में एलडीए ने बुधवार को बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास कर दिया। इससे गरीब झुग्गी झोपड़ी, टीन शेड में रहने वाले अकबर नगर प्रथम एवं द्वितीय के विस्थापितों को मुफ्त आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अकबर नगर प्रथम एवं द्वितीय में बनीं दुकानें तोड़ने के मामले में गुरुवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में अपील करते हुए मकान में बनीं दुकानों को कॉमर्शियल मानने की मांग की है। एलडीए अकबर नगर में मुख्य मार्ग पर बनीं 25 दुकानें और शोरूम 27 फरवरी को ध्वस्त कर चुका है। अभी 93 दुकानें और तोड़ी जानी हैं।
लखनऊ : (मानवी मीडिया) 1.5 लाख रुपये से कम आय वाले अकबर नगर के गरीब विस्थापितों को लखनऊ विकास प्राधिकरण मुफ्त मकान देगा। इनके पास अन्त्योदय कार्ड होना चाहिए। मकान 30 वर्ष की लीज पर दिए जाएंगे। इन्हें आवंटी बेच सकेंगे, न किराये पर दे सकेंगे। बिजली बिल सहित अन्य कर का भुगतान भी उन्हें खुद करना होगा इसके अलावा अन्य सक्षम विस्थापित प्रधानमंत्री आवास 1,000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 15 वर्षों की आसान किश्तों में ले सकेंगे। मकान की अनुमानित लागत लगभग 4.79 लाख रुपये है।उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 6 मार्च को अकबर नगर के विस्थापितों को 31 मार्च तक मकान खाली करने का आदेश दिया था। साथ ही, आवास उपलब्ध कराने के एलडीए को निर्देश दिए थे। इस क्रम में एलडीए ने बुधवार को बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास कर दिया। इससे गरीब झुग्गी झोपड़ी, टीन शेड में रहने वाले अकबर नगर प्रथम एवं द्वितीय के विस्थापितों को मुफ्त आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अकबर नगर प्रथम एवं द्वितीय में बनीं दुकानें तोड़ने के मामले में गुरुवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में अपील करते हुए मकान में बनीं दुकानों को कॉमर्शियल मानने की मांग की है। एलडीए अकबर नगर में मुख्य मार्ग पर बनीं 25 दुकानें और शोरूम 27 फरवरी को ध्वस्त कर चुका है। अभी 93 दुकानें और तोड़ी जानी हैं।