अंकित सक्सेना मर्डर केस में आई इंसाफ की घड़ी - मानवी मीडिया

निष्पक्ष एवं निर्भीक

.

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Thursday, March 7, 2024

अंकित सक्सेना मर्डर केस में आई इंसाफ की घड़ी


नई दिल्ली : (मानवी मीडिया) 6 साल पहले ख्याला इलाके में हुए अंकित सक्सेना मर्डर मामले में तीस हजारी कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आज कोर्ट ने अंकित सक्सेना की प्रेमिका की मां, बाप और मामा को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी शहनाज़ बेगम, अकबर अली और मोहम्मद सलीम पर 50/50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

जुर्माने की राशि अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी। साल 2018 में अंकित सक्सेना की बेरहमी से गला काट कर हत्या की गई थी। इस मामले में अदालत ने मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को दोषी ठहराया था। इसके बाद अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते वक्त अदालत ने कहा कि सभी दोषियों के उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड गो देखते हुए उन्हें सजा-ए-मौत या फांसी की सजा नहीं दी जा रही है। 

1 फरवरी 2018 को 23 वर्षीय फोटोग्राफर अंकित को उसकी 20 वर्षीय प्रेमिका के परिवार ने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके के रघुबीर नगर में खुलेआम मार डाला था। पुलिस ने कहा था कि अंकित को अली, बेगम, उनके नाबालिग बेटे और उनके रिश्तेदार मोहम्मद सलीम ने 10-15 मिनट तक पीटा था. 

पुलिस ने यह भी कहा कि जब आरोपी अंकित के साथ बहस कर रहे थे, अंकित के माता-पिता और दोस्त उसके बचाव में आए, पर आरोपियों ने उसकी मां के साथ मारपीट की. पुलिस ने उन माता-पिता के बयानों पर संज्ञान लिया जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को उनके सामने मार दिया गया था। उन्होंने उसे ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंचे लेक‍िन उसे मृत घोषित कर दिया गया।

Post Top Ad