वाराणसी (मानवी मीडिया) – पूर्वांचल के माफिया मुख़्तार अंसारी को 36 साल पुराने फर्जी गन लाइसेंस मामले में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद हैं। इससे पहले मुख़्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में भी उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी को आईपीसी की धारा 428, 467, 468, 120बी व आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मुख्तार पर आरोप सिद्ध होने पर दोषी माना था। इस दौरान बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी भी अदालत में हाजिर हुआ। पिछले डेढ़ सालों में मुख्तार अंसारी को आठवें मामले में सजा सुनाई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में भी मुख्तार को उम्रकैद की सजा हुई थी।