लखनऊ (मानवी मीडिया): उप्र एस०टी०एफ०, उ०प्र० को थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-291/2023 धारा 304 भादवि में वांछित व रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आनन्द मिश्रा को जनपद सुलतानपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
1- आनन्द कुमार मिश्र पुत्र तिरथराज मिश्र उर्फ बनारसी मिश्र, नि० ग्राम सौराई, थाना-आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।
बरामदगीः-
1- 01 अदद आधार कार्ड।
2- रूपये 200/-नगद ।
गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः-
दिनांक 20-02-2024 को समय लगभग 19.30 बजे ग्राम नरसरपुर, रेलवे अण्डर बाईपास के पास, थाना लम्भुआ, सुलतानपुर।
विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न टीमों/ इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री संजीव कुमार दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक, एस०टी०एफ०, उ०प्र० लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।
दिनांक 20-02-2024 को उपनिरीक्षक आशुतोष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ०नि० प्रताप नारायण सिंह, मु०आ० विनोद कुमार सिंह, दिलीप कुमार, शिवभोला शुक्ला की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद सुलतानपुर में मौजूद थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु०अ०सं०-291/2023 धारा 304 भादवि में वांछित व रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आनन्द मिश्रा लम्भुआ बाजार में जाने वाला है, इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा नरसरपुर, रेलवे अण्डर बाईपास के पास, थाना लम्भुआ, सुलतानपुर के पास से उपरोक्त अभियुक्त आनन्द मिश्रा को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से
उपरोक्त बरामदगी हुई।
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि अजय गौतम के साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया, जिसके सम्बन्ध थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 288/2023 बनाम रिषभ कुमार पंजीकृत हुआ। उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान आनन्द मिश्रा उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया। जिससे आनन्द मिश्रा को इस बात का शक हुआ कि धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला ने ही आनन्द का नाम बताया है। इस बात को लेकर आनन्द मिश्र उपरोक्त अपने तीन साथियों के साथ मिलकर धर्मेन्द्र शुक्ला के साथ मारपीट
किया। जिस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 291/2023 धारा 323, 308 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था एवं इस घटना में धर्मेन्द्र गम्भीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज चलता रहा। इलाज के दौरान धर्मेन्द्र शुक्ल की मृत्यु हो गयी। इस घटना में 04 अभियुक्त वांछित थे जिसमें से 02 अभियुक्त पूर्व से जेल जा चुके है तथा आनन्द मिश्र के गिरफ्तारी हेतु रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित था।
गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 291/23 धारा 304 भादवि थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।