(मानवी मीडिया) : देश भर के 17 संगठनों को गैरकानूनी संघों के तौर पर घोषित किया गया है। मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित उत्तर में बताया, 'स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) और मैतेई चरमपंथी संगठनों का नाम शामिल है।'मैतेई संगठनों में (i) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) और इसकी राजनीतिक शाखा रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (RPF) (ii) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी (MPA) (iii) पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक (PREPAK) और इसकी सशस्त्र शाखा रेड आर्मी (iv) कांगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी (KCR) और उसकी सशस्त्र शाखा रेड आर्मी (v) कांगलेई याओल कनबा लूप (KYKL) (vi) समन्वय समिति (कोरकॉम) और (vii) एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेईपाक (ASUK) जैसे गुट UAPA के तहत गैरकानूनी संघ घोषित हुए हैं।
(मानवी मीडिया) : देश भर के 17 संगठनों को गैरकानूनी संघों के तौर पर घोषित किया गया है। मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित उत्तर में बताया, 'स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) और मैतेई चरमपंथी संगठनों का नाम शामिल है।'मैतेई संगठनों में (i) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) और इसकी राजनीतिक शाखा रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (RPF) (ii) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी (MPA) (iii) पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक (PREPAK) और इसकी सशस्त्र शाखा रेड आर्मी (iv) कांगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी (KCR) और उसकी सशस्त्र शाखा रेड आर्मी (v) कांगलेई याओल कनबा लूप (KYKL) (vi) समन्वय समिति (कोरकॉम) और (vii) एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेईपाक (ASUK) जैसे गुट UAPA के तहत गैरकानूनी संघ घोषित हुए हैं।